चंडीगढ़, 6 जुलाई 2023 : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में अविवाहित लोगों के मासिक पेंशन (Unmarried Pension) देने की घोषणा की है। यह पेंशन महिला और पुरुष दोनों को मिलेगी। राज्य सरकार पिछले काफी समय से राज्य में मौजूद कुंवारे लोगों को पेंशन देने पर विचार कर रही थी। राज्य सरकार ने इस बारे में सैद्धांतिक निर्णय लेने के बाद ऐलान किया है कि कुंवारे लोगों को 2,750 रुपये प्रति महीने पेंशन प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने इस पेंशन के दायरे में उन लोगों को भी रखा गया है जो जिनकी पत्नी का निधन हाे गया है या पत्नी के पति का निधन हो गया है औ वे विधुर या फिर विधवा के तौर पर जिंदगी जी रहे हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अविवाहित पेंशन को लेकर लगी रही चर्चाओं को विराम देते हुए सरकार के बड़े फैसले के बारे में मीडिया से कहा कि ‘मैं घोषणा करता हूं कि हरियाणा के 45 से 60 वर्ष तक की आयु वाले कुंवारे पुरुष व महिलाओं को अब से ₹2,750 मासिक पेंशन दी जाएगी। ₹1.80 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को इस पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा 40-60 वर्ष आयु तक के विधुर पुरुष, जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से कम है उन्हें भी ₹2,750 पेंशन दी जाएगी।’ हरियाणा में अविवाहित पेंशन को लेकर चर्चा करनाल के जनसंवाद कार्यक्रम के बाद शुरू हुई थी।
Back to top button