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राष्ट्रीय लोक अदालत: मामलों का त्वरित निपटारा 8 मार्च 2025 को

रायपुर, 8 मार्च 2025: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के तत्वावधान में देशभर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन आपसी सुलह (राजीनामा) के माध्यम से लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए किया जा रहा है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) बिलासपुर द्वारा प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयों में भी इस लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 2025 के कैलेंडर वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत होगी।

लोक अदालत का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित शमनीय अपराध, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस (138 एनआई एक्ट), पारिवारिक विवाद, जल कर, संपत्ति कर, राजस्व, ट्रैफिक चालान, और भाड़ा नियंत्रण से संबंधित मामलों का त्वरित समाधान प्रदान करना है। साथ ही, न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों को निपटाकर प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय देने की दिशा में यह एक प्रभावशाली कदम माना जा रहा है।

लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:
– आपराधिक प्रकरणों (जैसे 138 चेक बाउंस मामले, परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत प्रकरण)
– मोटर दुर्घटना दावा मामले
– बैंक रिकवरी प्रकरण
– सिविल प्रकरण
– पारिवारिक विवाद
– विद्युत संबंधी मामले
– राजस्व एवं वसूली संबंधित मामले
– प्री-लिटिगेशन प्रकरण (जैसे बंटवारा, कब्जे के मामले)
– नगर निगम, नगर पालिका परिषद, दूरसंचार विभाग से संबंधित वसूली मामले

इन मामलों का समाधान लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पक्षकारों को जल्दी और सुलभ तरीके से न्याय मिल सकेगा। लोक अदालत के दिन विभिन्न खंडपीठों का गठन किया जाएगा और विधिवत पंजीकरण के बाद सभी प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा।

नेशनल लोक अदालत इस पहल से सभी नागरिकों को न्याय प्राप्ति में सहूलियत प्रदान करेगा और न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने में सहायक साबित होगा।

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